सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक ED की रिमांड पर

नई दिल्ली: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में CM केजरीवाल को गुरुवार रात ED ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया।ED ने कोर्ट से CM केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसके बाद कोर्ट ने CM केजरीवाल को 6 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है।यानी सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक ED की रिमांड पर रहेंगे। ED ने CM केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया है।

ED की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजू ने ED का पक्ष रखा।वहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने कोर्ट के सामने CM केजरीवाल का पक्ष रखा।

ASG राजू ने रखा ED का पक्ष
कोर्ट में सुनवाई के दौरान ASG राजू ने ED का पक्ष रखते हुए कहा कि PMLA के विभिन्न प्रावधानों का पालन करते हुए CM केजरीवाल को गिरफ्ततार किया गया है।इसके साथ ही CM और उनके घरवालों को भी गिरफ्तारी का आधार लिखित में बताया गया है।इस दौरान ED की ओर से अरेस्ट फाइल भी पेश की गई।कोर्ट को बताया गया कि 28 पेज में गिरफ्तारी के आधार का उल्लेख है। ED ने इस मामले में CM केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और सरगना बताया।

ASG राजू ने ये भी कहा कि केजरीवाल आबकारी नीति के निर्माण में सीधे शामिल थे, विजय नायर उनके लिए काम कर रहा था।विजय नायर की भूमिका मध्यस्थ की थी। वो AAP और साउथ लॉबी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था।विजय नायर केजरीवाल के घर के पास वाले घर मे रह रहा था। वो घर कैलाश गहलोत को अलॉट था।रिश्वत की एवज में आबकारी नीति में मनमाने बदलाव किए गए।अपराध की अर्जित आय में से 45 करोड़ रुपये गोवा चुनाव में इस्तेमाल किये गए।इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अपराध से अर्जित आय सिर्फ 100 करोड़ की नहीं है। रिश्वत देकर शराब निर्माताओं ने जो मुनाफा कमाया, वो भी उसमे शामिल है।

ASG राजू ने कहा कि मनी ट्रेल Establish हो रही है। गोवा में जो पैसा आया है, वो 4 रूट से आया। गोवा में जो आप के उम्मीदवार थे,पैसा उनको भी मिला।इन आरोपों की पुष्टि के लिए हमारे पास न केवल बयान है, बल्कि कॉल रिकॉर्ड भी है।

CM केजरीवाल के वकील ने दी ये दलीलें
CM केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि रिमांड यूं ही नहीं मिल जाती, उसके लिये कोर्ट को आश्वस्त करना होता है।ED को साबित करना होगा कि यहां कैसे PMLA के तहत केस बन रहा है।ED को मार्च 2024 में केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जरूरत क्या थी।पूरी रिमांड अर्जी, गिरफ्तार के लिखित आधार का कॉपी पेस्ट है। सिंघवी ने SC के पुराने फैसले का हवाला देकर ये साबित करने का प्रयास किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है।

सिंघवी ने कहा कि 50% बयान में केजरीवाल के नाम का जिक्र तक नहीं है।80% लोगों ने केजरीवाल की इस मामले में भूमिका का कोई जिक्र नहीं किया। सारथ रेड्डी ने इस बात से इनकार किया कि उसने विजय नायर को कोई पैसा दिया। चूंकि उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया, इसलिए ED ने उन पर जांच में सहयोग न देने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार कर लिया।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद CM केजरीवाल को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। आफको बता दें कि इससे पहले CM केजरीवाल की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ SC में याचिका दायर की गई थी, जिसे वापस ले लिया गया। CM के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्यवाई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है इसलिए उन्होंने याचिका वापस ली।