हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की सजा व 50 लाख रुपये का जुर्माना

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने चार साल की कैद की सजा और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही उनकी चार संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया गया है।

हालांकि अदालत का फैसला आने के बाद ओमप्रकाश चौटाला के छोटे पुत्र और इनेलो महासचिव ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट मे जाने की बात कही है।

आपको बता दें, कोर्ट का फैसला आते ही चौटाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले शिक्षक भर्ती घोटाले में भी चौटाला को 10 साल की कैद हुई थी और कुछ समय पहले ही वे बाहर आए थे।

कोर्ट में कम सजा की मांग करते हुए चौटाला के वकील ने संपत्ति से अधिक मामले में दलील दी थी कि उनकी उम्र 90 वर्ष के करीब और शरीर का अधिकांश हिस्सा लकवाग्रस्त है इसलिए उनको कम सजा दी जाए।