हरियाणा ने पारसनाथ डेवलपर्स को 333 करोड़ रुपये बकाया के चलते प्रतिबंधित किया

हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने पारसनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को राज्य में नए लाइसेंस लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस कार्रवाई का आधार कई एफआईआर, बढ़ती जनता की शिकायतें और 333.31 करोड़ रुपये के बकाया हैं।

हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 14 मई के आदेश में कहा कि डेवलपर ने सोनीपत, पानीपत और रोहतक जिलों में अपनी परियोजनाओं और लाइसेंस से जुड़े कई शर्तों का पालन नहीं किया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक अमित खत्री ने जारी आदेश में धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, आपराधिक विश्वासघात और नियमों के उल्लंघन के आरोपों को उजागर किया।

अधिकारियों के अनुसार, पारसनाथ डेवलपर्स ने 2006 और 2010 के बीच हरियाणा में कई लाइसेंस प्राप्त किए थे, जो आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी और ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए थे, और ये कुल 530 एकड़ से अधिक में फैली थीं। हालांकि, ये सभी लाइसेंस अब समाप्त हो चुके हैं और कई परियोजनाएं अधूरी हैं या घर खरीदारों और निवासियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

विभाग ने कहा कि कंपनी ने सोनीपत में चार लाइसेंस, पानीपत में 2007 में एक और रोहतक में 2010 में एक लाइसेंस प्राप्त किया था। ये सभी परियोजनाएं मिलकर 530.19 एकड़ में फैली थीं। अधिकारियों ने कहा कि लाइसेंस की समाप्ति के बावजूद, कई घर खरीदारों और सरकार के प्रति जिम्मेदारियां अभी भी लंबित थीं।

सोनीपत में 118.31 एकड़ में आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी का लाइसेंस सेक्टर 9, 17 और 10 में था, जो 24 अप्रैल, 2019 तक वैध था। सेक्टर 8, सोनीपत में 84.16 एकड़ का एक और कॉलोनी लाइसेंस 7 मई, 2019 तक वैध था।

सोनीपत में ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए भी कंपनी ने लाइसेंस प्राप्त किए। सेक्टर 10 और 11 में 18.94 एकड़ का ग्रुप हाउसिंग लाइसेंस 26 सितंबर, 2015 तक वैध था, जबकि सेक्टर 9 और 18 में 28.11 एकड़ का लाइसेंस 5 अक्टूबर, 2017 तक वैध था।

पानीपत में, पारसनाथ डेवलपर्स के पास सेक्टर 38 और 39 में 162.48 एकड़ का आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी का लाइसेंस था, जो 30 मार्च, 2021 तक वैध था। रोहतक में सेक्टर 33A और 33 में 118.19 एकड़ की कॉलोनी का लाइसेंस 6 मई, 2014 को समाप्त हो गया।

अधिकारियों ने कहा कि विभाग ने जनता से प्राप्त कई शिकायतों को ध्यान में रखा, जिसमें परियोजनाओं में देरी, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का उल्लेख था। आदेश में स्पष्ट किया गया कि “जनता की ओर से धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और नियमों के पालन में विफलता” की विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

विभाग ने कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही का भी उल्लेख किया। पारसनाथ डेवलपर्स के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप शामिल हैं। एक एफआईआर 2020 में नई दिल्ली के बरखंबा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई, जिसमें आपराधिक साजिश का प्रावधान भी शामिल था। दूसरी एफआईआर 2024 में उसी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई।

अधिकारियों ने कहा कि लंबित आपराधिक मामलों और घर खरीदारों की बार-बार शिकायतों को कंपनी पर प्रतिबंध लगाने के मुख्य कारणों में गिना गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उपभोक्ताओं के हित की रक्षा और रियल एस्टेट नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था।

प्रतिबंध का अर्थ है कि पारसनाथ डेवलपर्स अब हरियाणा में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से नए लाइसेंस या अनुमोदन नहीं ले पाएगा, जब तक कि आगे कोई आदेश नहीं जारी होता। इस कदम से राज्य में कंपनी की नई हाउसिंग या वाणिज्यिक परियोजनाओं को लॉन्च करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

इस फैसले ने घर खरीदारों और रियल एस्टेट विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने कई वर्षों से परियोजनाओं में देरी और अधूरी बुनियादी सुविधाओं के बारे में चिंता जताई है। विभिन्न हाउसिंग कॉलोनियों के निवासी कई बार अधिकारियों के पास देरी, बुनियादी सुविधाओं की कमी और भूमि उपयोग और रखरखाव से जुड़ी समस्याओं के लिए पहुंचे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम बढ़ते दबाव को दर्शाता है, ताकि उन डेवलपर्स पर कार्रवाई की जा सके जो लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं या परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा नहीं करते। हाल के वर्षों में, हरियाणा सरकार ने बढ़ती शिकायतों के बीच रियल एस्टेट परियोजनाओं की निगरानी कड़ी कर दी है।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने डेवलपर्स की वित्तीय जिम्मेदारियों की निगरानी भी बढ़ा दी है, जिसमें बाहरी विकास शुल्क और अन्य कानूनी बकाया शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि लंबित बकाया की वसूली प्राथमिकता है, खासकर उन मामलों में जहां परियोजनाएं रुकी हुई हैं या लाइसेंस समाप्त हो गए हैं।

पारसनाथ डेवलपर्स, जो कभी उत्तर भारत में प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी, ने हाल के वर्षों में वित्तीय और कानूनी चुनौतियों का सामना किया है। विभिन्न राज्यों में इसकी कई परियोजनाओं में देरी और खरीदारों व अधिकारियों के बीच विवाद सामने आए हैं।

घर खरीदार समूहों ने विभाग के इस कदम का स्वागत किया, और कहा कि ऐसे डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है जो अपने वादों को पूरा नहीं करते। कुछ निवासियों ने दावा किया कि उन्होंने कई वर्षों तक अपने घरों की कब्जा लेने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतीक्षा की है।

विश्लेषकों ने कहा कि जबकि प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण कदम है, प्रभावित खरीदार परियोजना की पूर्णता और बकाया की वसूली के ठोस उपायों की भी प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि नियामक अधिकारियों को वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना पड़ सकता है ताकि रुकी हुई परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

हरियाणा में पारसनाथ डेवलपर्स के खिलाफ यह कार्रवाई ऐसे समय में आई है जब कई राज्यों में रियल एस्टेट क्षेत्र की निगरानी बढ़ रही है। अधिकारियों ने पारदर्शिता, समय पर परियोजना पूर्णता और डेवलपर्स की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

कंपनी की परियोजनाओं से जुड़े कई घर खरीदारों के लिए यह विभाग का आदेश लंबित परियोजनाओं, अधूरी बुनियादी सुविधाओं और कथित उल्लंघनों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह देखना बाकी है कि प्रतिबंध से शिकायतों का समाधान और बकाया वसूली में कितनी तेजी आती है।