सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दे दिया है। यह फैसला अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार के तहत दिया गया है। साथ ही पेरारिवलन की रिहाई की याचिका को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, राज्य कैबिनेट का फैसला राज्यपाल पर बाध्यकारी है और सभी दोषियों की रिहाई के लिए रास्ता खुला हुआ है।
करीब 31 साल से जेल में बंद पेरारीवलन जमानत पर रिहा है उसने कोर्ट में याचिका डालकर रिहाई की गुहार लगाई थी और कहा था कि वह पिछले 31 सालों से जेल में बंद है और अब उसे रिहा किया जाना चाहिए।
आपको बता दे, वर्ष 2008 में तमिलनाडु कैबिनेट ने पेरारिवलन को रिहा करने का फैसला किया था किंतु राज्यपाल ने मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था और उसकी रिहाई का यह मामला तभी से लंबित था।