सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को दी नसीहत कहा- सीएम और एलजी मिलकर करे फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर चल रही खींचतान में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल साथ मिलकर इस मुद्दे पर मुलाकात कर एकसाथ क्यों नहीं बैठते और विचार करते है। और इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। 

मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच चल रही नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बीच चल रही खींचतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि, “इस बात का ध्यान रखा जाए की अफसरों के नाम सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये अफसरों के करियर का सवाल है। इतना ही नही सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और केंद्र सरकार को सक्षम लोगों के नाम का सुझाव पैनल को देने का निर्देश दिया है।”

आपको बता दें, दिल्ली सरकार द्वारा एक नया अधिकारी नियुक्त करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी।