सावधान, थूका तो जुर्माना भरना होगा

पीएम मोदी के मंगलवार को देश के नाम संबोधन में घोषित लॉक डाउन की नई अवधि के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी। इनके मुताबिक यदि आप घर से बाहर किसी भी सार्वजानिक स्थल पर थूकते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।

आप घर से बाहर सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर बिना मुंह कवर किये नहीं जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

थूकने से उस व्यक्ति के मुहं से कोरोना का वायरस जमीन पर आ सकता है। लिहाजा थूकना एक तरह से इन गाइडलाइन्स का बड़ा उल्लंघन माना जायेगा। जमीन पर संक्रमित व्यक्ति का थूक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायरस पहुँचाने में मदद कर सकता है। उसके जूते से यह वायरस उसके घर पहुँच सकता है और जरा सी लापरवाही उन्हें भी संक्रमित कर सकती है।

घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मुंह ढकने के लिए कोइ भी व्यक्ति घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछे तक का इस्तेमाल कर सकता है। इससे किसी संक्रमित के खांसने पर उसके थूक के कण हवा, जमीन या किसी के चेहरे पर गिरने से रोकने में मदद मिलती है।