नई गाइडलाइन्स में कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट, स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलवार को देश के नाम संबोधन में घोषित लॉक डाउन की नई अवधि के बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी। लॉकडाउन – दो के लिए जारी इन गाइडलाइन्स के मुताबिक कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। फसल कटाई के लिए किसानों को छूट और निर्माण (कन्स्ट्रक्शन) की परियोजनाओं को भी सीमित छूट रहेगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे।

गाइडलाइन्स के मुताबिक बस, रेल, हवाई सभी तरह के यातायात पूरी तरह ३ मई तक बंद रहेंगे। खेती से जुड़े काम के लिए छूट दी गई है। लॉकडाउन तोड़ने पर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। चौपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा और दो पहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति को इजाजत। इसका उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना भी लगेगा। बिजली, प्लंबर की सुविधा बहाल कर दी गयी है।

यह गाइडलाइन्स बुधवार को जारी की गयी हैं। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।

इनके मुताबिक बीज, खाद, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण का काम चालू रहेगा, इनकी दुकानें भी खुली रहेंगी। फसल कटाई से जुड़ी मशीने भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगी। मनरेगा का काम भी आपसी दूरी के नियम से ही चलेगा।

पहले की तरह सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां भी तीन मई तक बंद रहेंगे। शादी ब्याह के समारोह समेत जिम और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी। लॉकडाउन के दौरान बस-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। घरेलू उड़नों पर पाबंदी जारी रहेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। मनरेगा के मजदूरों को काम करने की इजाजत दी गई है लेकिन काम के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।