दिल्ली की एक स्थानीय अदालत महरौली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। किंतु आरोपी आफताब पूनावाला ने अपनी जमानत अर्जी वापस से ली हैं।
आफताब के वकील एमएस खान ने कोर्ट को बताया कि सोमवार को आफताब से 50 मिनट की लंबी चर्चा के बाद आरोपी ने जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया हैं।
वकील ने कोर्ट में बताया कि गलत सूचना के कारण याचिका दायर की गर्इ थी। दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आफताब पूनावाला को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके अपराध ने समाज को गहराई से प्रभावित किया हैं।
बता दें आफताब के वकील ने अपने मुवक्किल से बातचीत करने के लिए 17 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान समय मांगा था। वहीं आफताब पूनावाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली की अदालत में पेश होने के दौरान 17 दिसंबर को कहा कि उसे नहीं पता था कि उसकी तरफ से जमानत याचिका दायर की गयी हैं।
पूनावाला ने अदालत से कहा कि उसने वकालतनामे पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे जानकारी नहीं थी कि उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की जाएगी। और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदी कुमारी ने कहा कि जमानत याचिका तबतक लंबित रहेगी जब तक आरोपी वकील से मिल लेगा, तभी यह फैसला होगा कि जमानत याचिका पेश की जाएगी या नहीं।
वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा के पिता विकास वालकर लगातार यह मांग कर रहे है कि आफताब ने उनकी बेटी की नृशंस हत्या की है और उसे कड़ी से कड़ी सजा हो साथ ही उसके घरवालों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं उसे फांसी की सजी हो जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो।