बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की चारा घोटाला मामले में याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है। साथ ही लालू यादव ने अपनी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया और कहा कि सीबीआई की याचिका खारिज की जाए।
सीबीआई की याचिका के जवाब में लालू यादव ने कहा कि, “सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है।”
बता दें, बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य का कारण बताते हुए लालू यादव ने आगे कहा कि, हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला मामले में 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन करने के मामले मे दोषी करार दिया गया है। लालू यादव को 21 फरवरी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।