लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार देने के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने रविवार को आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें फिर लखीमपुर खीरी की जेल में डाल दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक हफ्ते पहले आशीष को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कर कर दी थे और उन्हें एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने किया था।
आशीष ने सर्वोच्च अदालत की मोहलत खत्म होने से कुछ समय पहले ही सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उन्हें दोबारा लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पुलिस की गाड़ी में पिछले दरवाजे से जेल ले जाया गया।
याद रहे अक्टूबर, 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने की घटना में आशीष पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया था। आशीष को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में जमानत दे दी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी।
सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया था और कहा था कि पीड़ितों को हर स्तर पर सुनवाई का अधिकार है। अदालत कहा था कि मामले में पीड़ितों के परिजनों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया और हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक तथ्यों और अनदेखे उदाहरणों को ध्यान में रखकर फैसला दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि आशीष मिश्रा एक हफ्ते में सरेंडर करें। साथ ही हाईकोर्ट को आदेश दिया कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर नए सिरे से विचार करे।