लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव के चलते दिल्ली में रहने की इजाजत मिल गई है। मिश्रा को बीमार मां की देखभाल और बेटी के इलाज के लिए दिल्ली आने की इजाजत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि वह विचाराधीन मामले के संबंध में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नही लेगा और मीडिया को संबोधित करने की इजाजत नहीं है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में उसके प्रवेश पर रोक जारी रहेगी।
आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर आशीष मिश्रा ने गाड़ी चढ़ा दी थी। इसमें कुछ लोगों की मौत हो गर्इ थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों की हत्या का आरोप लगा था जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुर्इ थी। आशीष मिश्रा अभी जमानत पर रिहा है।