लखीमपुर खीरी केस में सोमवार को मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है। साथ ही एक हफ्ते के अंदर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सरेंडर करने का आदेश भी दिया है।
जमानत को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि, पीड़ितों को हर कार्यवाही में सुनवाई का अधिकार है। किंतु मौजूदा मामले में पीड़ितों को सुनवार्इ से वंचित किया गया है। यह फैसला चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
आपको बता दे, लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ पर 3 अक्टूबर 2021 को हिंसा हुई थी। इस सुनवार्इ से पहले भी कई सुनवाई हो चुकी है। न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किए जाने का अनुरोध करने की किसानों की याचिका पर 4 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था।