राहुल गांधी को मानहानि मामले में 13 अप्रैल तक जमानत, सुनवाई 3 मई को

सूरत की निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। उधर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 मई को होगी।

राहुल गांधी सुनवाई आज सूरत कोर्ट पहुंचे। उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस की तीन मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता भी साथ थे।
कांग्रेस नेता को 13 अप्रैल तक के लिए जमानत मिल गई है। सेशंस कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। उनकी सजा के खिलाफ याचिका पर 3 मई को सुनवाई होगी।

 याद रहे सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें।

इसके बाद लोकसभा सांसद के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब आज राहुल गांधी सूरत में अपनी मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील दायर करने पहुंचे थे। इससे पहले सूरत एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा – ‘मैं घबराने वालों में से नहीं हूं। मैं देश की आवाज बनकर बोलूंगा। आज नहीं तो कल हमें न्याय मिलेगा। हमें न्यायपालिका पर विश्वास है।’