सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर चुनाव आयोग के फैसले को बदलने से इंकार कर दिया है। एक याचिका में इस फैसले पर रोक की गुहार लगाई गयी थी।
अब सर्वोच्च अदालत ने आयोग की तरफ से इस बायोपिक पर रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग ने बायोपिक को १९ मई से पहले रिलीज करने पर रोक लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग का फैसला सही और वैध है।
आयोग का मानना था कि अगर चुनाव के दौरान इस फिल्म को रिलीज किया गया तो एक विशेष राजनीतिक दल को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके मद्देनजर आयोग का यह फैसला सही है कि १९ मई को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के बाद फिल्म को रिलीज किया जाए।
गौरतलब है कि पीएम मोदी की बायोपिक १२ अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन ऐतराज के बाद चुनाव आयोग ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी थी। चुनाव आयोग ने सोमवार को फिल्म से संबंधित अपनी रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। अब आयोग के फैसले के मुताबिक मोदी की बायोपिक १९ मई (चुनाव के अंतिम चरण के मतदान तक) तक रिलीज नहीं हो पाएगी।