दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला खारिज करते हुए तीनों को बरी कर दिया है। उनके खिलाफ यह मामला एक वकील ने दायर किया था।
अपनी शिकायत में याचिकाकर्ता वकील सुरेंद्र शर्मा ने कहा था कि 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आखिरी समय में आम आदमी पार्टी (आप) से उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील सुरेंद्र शर्मा ने शिकायत में आरोप लगाया था कि ‘आप’ ने उन्हें 2013 में शाहदरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का वादा किया था।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि घोषणा होने के कारण उन्होंने प्रचार के लिए अपने हलके में पोस्टर भी लगवा दिए लेकिन अचानक ‘आप’ ने उनके स्थान पर किसी और टिकट दे दिया। इससे उनकी मानहानि हुई थी। मानहानि की शिकायत दायर कर शर्मा ने कहा कि 14 अक्टूबर, 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में केजरीवाल ने उनके खिलाफ अपमानजनक और खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था।
इसके बाद उन्होंने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ‘आप’ की कोर कमेटी के तत्कालीन सदस्य योगेंद्र रावत को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब केजरीवाल, सिसोदिया और यादव को मानहानि के इस मामले में बरी कर दिया है।