सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत देते हुए 4 दिसंबर तक जमानत फिलहाल बरकरार रखी है। साथ ही अगली सुनवाई टाल दी गई है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 नवंबर को सुनवाई हुई थी और अदालत ने अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक बरकरार रखने का आदेश दिया था।
सत्येंद्र जैन की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखते हुए कहा कि, जैन को 2017 में सीबीआई के मुकदमे में जमानत मिल गई थी सीबीआई केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी नहीं हुई है ईडी ने 30 अगस्त 2017 को दर्ज किया था पांच साल तक ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं किया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। जांच में हमेशा सहयोग किया है वो अब तक 7 बार जांच एजेंसी के सामने पेश हुए हैं। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे है कि ईडी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी लेकिन स्पष्ट कारण बताए बिना किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
जैन की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि, चार्जशीट में कही गयी बातों को ईश्वरीय सत्य नहीं माना जा सकता हैं। चेक पीरियड से 5 साल पहले मेरी पत्नी ने 2008 में कंपनी के शेयर खरीदे थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि कोलकाता की कंपनियों ने इन 3 कंपनियों के शेयर खरीदकर पैसा वापस कर दिया।