मुंबई में शनिवार को आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किये गए अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने अदालत से दोनों के लिए 7 दिन की कस्टडी माँगी थी। अब जमानत को लेकर उनकी अर्जी पर 29 अप्रैल को अदालत सुनवाई करेगी।
बांद्रा हॉलिडे कोर्ट के इस फैसले के बाद राणा दंपत्ति ने जमानत अर्जी की अपील कर दी है। इस पर 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। जमानत अर्जी पर सुनवाई होने तक राणा दंपत्ति जेल में ही रहेंगे।
कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकारी वकील प्रदीप घरत ने कहा कि ‘राणा दंपत्ति को 149 के तहत नोटिस दिया गया था इसके बावजूद उन्होंने नोटिस की अवहेलना की और मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया और इस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र शासन को चुनौती दी। अगर किसी के घर जाना होता है तो उसके लिए उनसे इजाजत लेनी होती है। लेकिन बिना इजाजत वे मुख्यमंत्री के घर जाने को अड़े हुए थे। इसलिए राणा दंपत्ति पर 124-ए के तहत सेडिशन का मामला दर्ज हुआ है।’
जाहिर है राणा पर राजद्रोह का आरोप है। इस तरह राणा दंपत्ति पर अपने बयानों से तनाव फैलाना और सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण करने का आरोप है। राजद्रोह गैर जमानती अपराध है।
उधर राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चंट ने कहा कि ‘सरकारी वकील ने एक सबूत तक कोर्ट को नहीं दिया जिससे साबित हो सके कि राणा दंपत्ति ने सीएम या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान दिया। सिर्फ राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे। प्रार्थना करना कोई गुनाह नहीं है। यह एक फर्जी मामला है, जिसका कोई आधार नहीं है।’