मोदी सरनेम मानहानि में दोषी पाए जाने पर मिली दो साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार ) को गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को दिलचस्प बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब बहाल है।
दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्याल्य में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा की, ” राहुल जी आज बडी खुशी का दिन है। आज डेमोक्रेसी, संविधान की जीत हुई है। सत्यमेव जयते नेशनल सिंबल के नीचे लिखे हुए शब्दों की जीत हुई है। आज हम बहुत खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तहेदिल से स्वागत करता हूं अभी संविधान जिंदा है। और अभी लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद है। ये आम लोगो की और संविधान की जीत है। जब कोई सचाईं और देश के हित, युवाओं के लिए, मेहंगाई के खिलाफ लड़ता है और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान लोगो को जागृत करते हुए 4 हजार से ज्यादा चलते हुए छोटे बड़े सब से मिलते हुए पैदल चले थे तो आज उन्ही लोगों के आशीर्वाद की ये जीत है।”
खरगे ने आगे कहा कि, “ये जीत राहुल को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया मे सिर्फ 24 घंटे लगाए थे, लेकिन आज देखना है की अब कितनी जल्दी उन्हे संसद में दोबारा उनकी सदस्यता को वे बहाल करते है। हमे रात तक करने की उम्मीद है। हम इंतजार करेंगे उनके ऑर्डर को। आज मोदी और बीजेपी को कैसा लगा होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की हमने क्यों ये गलती की, लेकिन मैं उसपर टिपाणी नही करूंगा। ये लोगो की, वायनाड के नागरिकों की ये जीत है।”
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि, “आज नही तो कल कल नही तो परसो सच्चाई की जीत होती ही है” मगर जो भी हो मेरा रास्ता क्लियर है। मुझे क्या करना ये मेरे दिमाग मे क्लियर है। जिन्होंने हमारी मदद की, हमारे लिए दुआएं की, और सिंघवी जी का मैं धन्यवाद करता हूं।”
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी की कोर्ट में पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि, “ये राहुल गांधी की नही बल्कि संविधान की जीत है। हम संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी को सुनने के लिए तैयार है। फिर से चलेगी सवालों की अंधी जब बोलेंगे राहुल गांधी। ये बड़ा विचित्र है की किस प्रकार 100 साल पुरानी पार्टी के नेता को किस प्रकार अयोग्य घोषित किया था।”
गांधी की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने की। सुनवाई कर रहे जजों की बेंच ने कहा कि, ” हम यह जानना चाहते हैं कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। यदि जज ने 1 साल 11 महीने की भी सजा दी होती तो वे अयोग्य घोषित न होते।”
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, “आज जिस वक्त ये खबर मिली तो हम सबके अंदर एक खुशी की लहर बह गई। राहुल जी की उनकी अनुपस्थिति हमे संसद में महसूस होती थी। राहुल जी का संसद में आने का अधिकार जबसे छीना गया था उनका घर खाली कराया गया था तब से हम बहुत दुखी थे। अब सदन में राहुल जी की वापसी के लिए कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। जिस तेज गति से सदस्यता खारिज की उसी तेज गति से उनकी वापसी होनी चाहिए। लेकिन हमे भरोसा था आज नही तो कल सच्चाई की जीत होगी और आज ऐसा हुआ है। उनकी सच्चाई साबित हो चुकी है। आज हिन्दुस्तान के करोड़ो आम लोगो की दुआओं और समर्थन की से आज राहुल जी ने जीत हासिल की है। हमने स्पीकर से मुलाकात कर राहुल जी को वापस लाने की मांग की है। स्पीकर ने कहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कागज हमे दीजिए बाकी क्या किया जाए हम देखते है। हमने स्पीकर जी से खा है राहुल जी को जल्द से जल्द वापस लाकर उनका हक दिलाइए।”
आप संसद में स्पीकर से कब मिलेंगे प्रश्न का उत्तर देते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, हमने स्पीकर से मुलाकात की है उन्होंने कहा है आप कोर्ट का ऑर्डर जो आया है उसके सारे कागजात हमारे हवाले आने दीजिए उसपर हम निर्णय लेंगे की क्या करना है। जैसे ही कोर्ट के कागज आयेंगे मैं स्पीकर जी के घर ही चला जाऊंगा उन्हे देने। जरूरत पड़ी तो राहुल जी के लिए सारी रात खड़ा रहूंगा स्पीकर जी के घर के बाहर।”
बता दें, यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सजा पर राहुल को राहत न मिलती तो वे अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाते। इसीलिए राहुल गांधी के साथ कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के लिए ये बड़ी राहत की खबर है।