कर्नाटका के भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
भाजपा नेता की शिकायत पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय हुई है। कोर्ट के समन के मुताबिक सभी आरोपियों को तय तिथि पर कोर्ट में पेश होना होगा।
बता दें अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को समन जारी करने का निर्देश दिया था। भाजपा नेता ने यह शिकायत 9 मई को दायर की थी। राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने विज्ञापनों में झूठे दावे कर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाने वाली यह निजी शिकायत दर्ज की थी।
शिकायत के मुताबिक केपीसीसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले 5 मई को प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में दावा किया था कि राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी।