बिहार विधानसभा में गुरुवार को आरक्षण संशोधन बिल पास कर दिया गया है। आरक्षण संशोधन बिल दो दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेश किया था और नीतीश कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली थी।
बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति गणना के सामाजिक और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट जारी करने के बाद राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी तक करने का प्रस्ताव दिया था।
इस बिल के अनुसार बिहार में अब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 65 प्रतिशत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का 10 फीसदी मिलने का प्रावधान है। वर्तमान में बिहार में इन सभी वर्गों को 50 फीसदी आरक्षण मिलता है।
वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि, “भाजपा इस विधेयक का समर्थन करती है। भाजपा की मांग है कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को इस आरक्षण बिल में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इसका लाभ भी एक खास वर्ग और जाति के लोग ले लें।”