बलात्कार के एक मामले पर टिप्पणी करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रेस प्रसंग के दौरान बने शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं माना जा सकता है भले ही शादी से इनकार किसी भी वजह से किया गया हो।
बता दें कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ चल रहे मामले को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने सुनाया है।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का यह मामला है जिसमें एक लड़की ने अपने प्रेमी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया की दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने लेकिन बाद में लड़के ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।
मामला कोर्ट पहुंचा तो लड़के के वकील ने कहा कि जब दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने उस समय लड़की बालिग थी और यह दोनों की सहमति से हुआ था। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद पुलिस की चार्जशीट को खारिज कर दिया है।