नूंह हिंसा के बाद महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ अभियान के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गर्इ थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “हेट क्राइम और हेट स्पीच पूरी तरह अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना ही होगा।”
सुप्रीम कोर्ट ने रैलियों पर फिलहाल रोक लगाने के आदेश से इंकार कर दिया है और केंद्र से ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रस्ताव मांगा है।
याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कहा कि, “वे अपने पास उपलब्ध हेट स्पीट के मटेरियल को तहसीन पूनावाला फैसले के मुताबिक नोडल अफसर को दें। नोडल अफसर कमेटी को इस तरह की शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर मिलना चाहिए।”
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि, “हम पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से कहेंगे कि वे एक कमेटी का गठन करे जो अलग-अलग इलाकों के एसएचओ से प्राप्त हेट स्पीच की शिकायतों पर गौर करके उनके कंटेंट की जांच करें और संबंधित पुलिस अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी करें।”