सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्भया रेप-मर्डर मामले के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में फांसी की सजा बरकरार राखी और कहा कि दोषी का गुनाह माफी लायक नहीं है।
इस मामले पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने सुनाया। सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा बरकरार रखते हुए कहा कि दोषी का गुनाह माफी के लायक नहीं है।
अदालत के फैसले के बाद अक्षय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि दोषी राष्ट्रपति के पास दया की अपील करना चाहता है, और इसके लिए उसे तीन सप्ताह का समय दिया जाए।
अक्षय के वकील के कहने के बाद सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया। मेहता ने कहा कि नियम के मुताबिक दोषी को राष्ट्रपति के पास गुहार लगाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि दोषी तय अवधि में मर्सी अपील (दया याचिका) दाखिल कर सकता है।