सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने को लेकर चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज (यानी मंगलवार) को सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की एक बेंच ने इस मामले में 27 जुलाई तक सभी पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है।
सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि, वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेगा। केंद्र के नए हलफनामे का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं है। सभी पक्षकारों से अपना जवाब देने के लिए कहा है केंद्र सरकार की ओर ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है उसको लेकर भी जानकारी दी है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि यह पूरी तरह से संवैधानिक मसला है।
बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 27 जुलाई को जवाब दाखिल करने को कहा है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल सबमिशन देने के आदेश भी दिए है। इसके बाद ही अनुच्छेद 370 पर सुनवाई फास्ट ट्रैक मोड में 2 अगस्त से डे-टू-डे यानी हफ्ते में तीन दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को हागी।
आपको बता दें, इस मामले में दो याचिकाकर्ताओं ने अपने नाम वापस लिए है इनमें आईएएस अधिकारी शाह फैसल और एक्टिविस्ट शेहला रशीद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत देते हुए उनके नाम हटा दिए।