तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी सैलून की दुकानों को आदेश दिया है कि वे अपने यहां आने वाले ग्राहकों का एक रजिस्टर तैयार करें, जिसमें उनके आधार नंबर के साथ ही उनका पता और तमाम जानकारी दर्ज करें।
कोरोना से बचाव के लिए सतर्कता बरतने के साथ ही सामाजिक दूरी को बनाए रखने और कई ग्राहकों को एक साथ इकट्ठा होने से बचाने के उद्देश्य से, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा को सर्विस के लिए शाॅप पर पहुंचने से पहले ही जानकारी देनी होगी। सैलून में 50 फीसदी सीट पर ही ग्राहकों को सेवा दें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।
एक ग्राहक के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लेड का उपयोग दूसरे के लिए नहीं किया जाना चाहिए और उपयोग किए गए ब्लेड को सुरक्षित रूप से हटा दिया जाना चाहिए। हटाए गए बाल, फेस पैक आदि को सुरक्षित रूप से हटाना चाहिए।
सैलून, ब्यूटी पार्लरों और स्पा में काम करने वाले कामगारों को अपना काम पूरा करने से पहले और बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी है। सभी के लिए मास्क और ग्लव्ज भी पहनना होगा। अपनी नाक, मुंह और आंखों को छूने से बचना चाहिए। आदेश में फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि बिना आधार के सेवा प्रदान की जाएगी या नहीं।