दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को वैध करार दिया है। और अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गर्इ है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया है।
इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का समर्थन किया।
बता दें, 14 जून 2022 को शुरू की गई जिसमें 17 से 21 वर्ष की आयु के लोग आवेदन करने के पात्र हैं। योजना के नियमों के अनुसार उन्हें चार वर्ष के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाएगा और केवल 25 प्रतिशत की सेवा नियमित कर दी जाएगी। किंतु सरकार ने भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था। और इसी मसले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत कई हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।
आपको बता दें, अग्निपथ योजना के खिलाफ शुरुआत में देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। और युवाओं में इस योजना के खिलाफ एक आक्रोश भी देखने को मिला था।