दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी, केंद्र सरकार को नोटिस जारी

दिल्ली सरकार अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीडी (संशोधन) कानून, 2023 को चुनौती दी हैं। बता दें इस कानून को संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है।

इस बिल को पारित करने के लिए 131 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट किए जबकि इसके विरोध में 102 सांसदों ने वोट किया था। पक्ष में वोट होने के चलते इस बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी।

सुप्रीम कोर्ट नए सेवा कानून का परीक्षण करेगा और दिल्ली सरकार की अर्जी पर केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा गया है व चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा गया है। दिल्ली सरकार के अध्यादेश की याचिका में संशोधन कर कानून को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है।

आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली सरकार ने 19 मई के अध्यादेश को चुनौती दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। इसी बीच केंद्र सरकार ने बिल पेश किया और संसद के मानसून सत्र में इसे पास कर दिया।