केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बता दें सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड की मांग नहीं की और कहा कि हम अभी मनीष सिसोदिया की हिरासत नहीं मांग रहे है लेकिन अगले कुछ दिनों में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पडेगी। जबकि सिसोदिया ने फिजिकल पेशी पर जोर दिया जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। सिसोदिया को जेल में दवाइयां, डायरी, पैन व भगवत गीता रखने की इजाजत है।
आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच में सहयोग न करने और जांचकर्ताओं के सवालों से बचने के आरोप में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल सरकार पर नियमों को तोड़ने और शराब की दुकान के लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप है।
सिसोदिया को न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किया गया था। और उन्हें पूछताछ के लिए पहले पांच दिन और बाद में दो दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। और आज यह अवधि समाप्त होने के बाद सिसोदिया को अदालत में पेश किया गया था।
वहीं सीबीआई के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि जांच एजेंसी अभी आप नेता कि हिरासत की फिलहाल मांग नहीं कर रही लेकिन बाद में आवश्यकता पड़ने पर वह हिरासत का अनुरोध कर सकती है।