दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के कारण अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया हैं।
मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर अब 28 जुलाई को सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस उज्जवल मुइयां की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है।
आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के दो आदेशो को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने 30 मई के अपने आदेश में कहा था कि कथित घोटाले के समय सिसोदिया उच्च पद पर आसीन थे तो वह यह नहीं कह सकते कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। 3 जुलाई को आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग था। सीबीआई ने उन्हें घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। और तभी से वे हिरासत में हैं। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था।