राजधानी दिल्ली में इसी महीने स्कूल खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को 18 जनवरी से काफी शर्तों के साथ 10वीं और 12वीं जमात के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। हालांकि, साथ ही कहा है कि इसके लिए पेरेंट्स की मंजूरी होनी चाहिए।
दिल्ली सरकार के आज जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी और निजी स्कूल खुलेंगे लेकिन सिर्फ कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए। उसके लिए भी पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी होगी। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया गया है जिसका पालन सभी स्कूलों को करना होगा। कौन बच्चे स्कूल आ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड रखना होगा यकीन इसे हाजिरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
इस एसओपी के मुताबिक, स्कूल परिसर में कोरोना के लक्षण वाले किसी बच्चे या स्टाफ सदस्य को आने की इजाजत नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। स्कूल के एंट्रेस, क्लासरूम, लैब्स और पब्लिक यूटिलिटी वाली जगहों पर हैंड सैनिटाइजेशन का इंतजाम अनिवार्य है। केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर केू स्कूल ही खुलेंगे। इसके अलावा, कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कोई भी शख्स स्कूल नहीं आ सकेगा। क्लासेज और लैब्स में इंतजाम इस तरह से करना होगा कि कोविड की गाइडलाइन टूटने न पाए। स्टाफ को भी टाइम टेबल के हिसाब से बुलाया जा सकता है।
सीबीएसई की अधिसूचना के मुताबिक, प्रैक्टिकल्स/प्रॉजेक्ट्स/इं