नई दिल्ली | तहलका न्यूज | स्नेहलता
दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज हैं। इसी बीच राजधानी में 9 और 10 अक्टूबर को शराब के ठेके बंद रखने का आदेश जारी किए जाने की खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार, इन दो दिनों में खुदरा शराब की दुकानों पर बिक्री बंद रखने का निर्देश दिया गया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब प्रदर्शन के दौरान भीड़ जुटने और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और भीड़ की आवाजाही पर नजर रखने की तैयारी कर रही है। जंतर-मंतर, संसद मार्ग और नई दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि, शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश का सटीक आधार और उसके दायरे की पुष्टि मूल सरकारी आदेश से की जानी जरूरी है।
किन दुकानों पर लागू होगा आदेश?
रिपोर्टों के अनुसार, बंदी का दायरा दिल्ली में शराब की खुदरा दुकानों तक है। ऐसे में शराब खरीदने की योजना बना रहे लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्र में लागू आबकारी विभाग के निर्देशों की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें।
क्या पूरे दिल्ली-एनसीआर में बंद रहेंगे ठेके?
दिल्ली सरकार का आदेश अपने आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहरों पर लागू नहीं होता। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में शराब की दुकानों को बंद रखने के लिए संबंधित राज्य सरकार या जिला प्रशासन के अलग आदेश की जरूरत होगी।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
शराब की खुदरा बिक्री बंद रहने से उन लोगों को परेशानी हो सकती है, जो इन दिनों खरीदारी की योजना बना रहे हैं। वहीं, प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली और मध्य दिल्ली की ओर आने-जाने वाले लोगों को यातायात संबंधी ताजा निर्देशों पर भी नजर रखनी चाहिए। मेट्रो और रेल यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले संबंधित विभागों की आधिकारिक सूचना जांचनी चाहिए।




