उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी को पूर्वी दिल्ली में कथित तौर पर एक परिसर की सील तोड़ने के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है।
गौरतलब है की मनोज तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने मंगलवार को ऐसा किया था। उनके खिलाफ मंगलवार को मकान की सील तोड़ने के आरोप में गोकुलपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। तिवारी के खिलाफ एमसीडी ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। तिवारी के खिलाफ़ आईपीसी की धारा
१८८, डीएमसी एक्ट ६६१ और ४६५ के तहत मामला दर्ज किया गया था।
याद रहे तिवारी के कथित तौर पर एक सीलबंद घर का ताला तोड़े जाने का कथित वीडियो सामने आने के बाद रविवार को विवाद खड़ा हो गया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस वीडियो को दिल्ली के भाजपा शासित नगर निगमों से जोड़ते हुए आरोप लगाए थे।
उधर तिवारी ने कहा था कि वह गोकुलपुर गए थे जहां लोगों ने उन्हें बताया कि १००० के बीच केवल एक घर को निगम ने सील किया है। उन्होंने कहा था, ‘मैंने निगम की चुनिंदा नीति के विरुद्ध सील को तोड़ दिया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सभी मकान अवैध रुप से बनाये गए हैं लेकिन खास मकान को ही निगम ने कार्रवाई के लिए चुना।’