दिल्ली में एक 17 वर्षीय स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट से तेजाब मंगवाया था। दिल्ली महिला आयोग ने एसिड की आसान उपलब्धता पर फ्लिपकार्ट और अमेजन को नोटिस भेजा हैं।
बता दें, दक्षिण-पश्चिम दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके में बुधवार को हुई घटना जिसमें दो बाइक सवार लड़कों ने एक 17 वर्षीय लड़की पर तेजाब फेंकने के मामले को सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी बालिग हैं। घटना के बाद ही पीड़िता ने दोनों संदिग्धों की पहचान की थी।
लड़की इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और फिलहाल दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा हैं। लड़की के पिता ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि, बेटी की हालत गंभीर हैं। और एसिड बेटी के चेहरे और उसकी आंखों में भी चला गया हैं।
उन्होंने आगे बताया कि, “मेरी दो बेटियां (एक 17 साल की और दूसरी 13 साल की) आज सुबह एक साथ बाहर निकलीं थीं। अचानक बाइक सवार दो लोगों ने मेरी बड़ी बेटी पर तेजाब फेंक दिया और वहां से चले गए। उन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था।”
छात्रा पर तेजाब फेकने की योजना 20 वर्षीय सचिन अरोड़ा ने बनाई थी। क्योंकि उसकी सितंबर में लड़की से अनबन हो गई थी। इस योजना में सचिन अरोड़ा की मदद 19 वर्षीय हर्षित अग्रवाल और 22 वर्षीय वीरेंद्र सिंह ने की थी। सचिन और हर्षित ने छात्रा पर तेजाब फेंका था जबकि वीरेंद्र पुलिस को गुमराह करने के लिए सचिन के स्कूटर और मोबाइल फोन को दूसरी जगह ले गया था किंतु पुलिस ने तीनों को 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रीत हुड्डा ने तकनीकी साक्ष्य का हवाला देते हुए कहा कि, सचिन अरोड़ा ने इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा और अपने ई-वॉलेट का उपयोग करके भुगतान किया। ई-कॉमर्स पोर्टल ने अब तक कोई बयान नहीं दिया हैं।
दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आयोग की बार-बार की सिफारिशों के बावजूद, एसिड की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा हैं। बाजार में खुलेआम एसिड बेचा जा रहा हैं। अनियंत्रित रूप से। वास्तव में, एसिड प्राप्त करना उतना ही आसान है, जितना की सब्जियां खरीदना! सरकार! एसिड की खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।”
आपको बता दें, देश में एसिड हमलों में वृद्धि को देखते हुए वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत ने एसिड बेचने वालों के लिए भी प्रतिबंध लगाए थे। और केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानदार ही एसिड बेच सकते हैं, उन्हें इसके लिए पंजीकरण कराना होगा और उनसे एसिड खरीदने वालों का एक रजिस्टर रखना होगा। एसिड खरीदने वालों को कारण और आईडी प्रूफ भी देना होगा।