शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम आदेश पर रोक नहीं लगा सकते, यह पार्टी के भीतर एक अनुबंधात्मक संबंध है।
सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। बैंक खाते और प्रॉपर्टी टेकओवर करने पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के आदेश की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया है।
नाम और चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर तीन जजों की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने सुनवाई की है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तीन हफ्ते बाद करेगा।
आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने फैसला देते हुए शिवसेना पार्टी की मान्यता और तीन कमान का चिन्ह एकनाथ शिंदे को दे दिया था।