दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार के जीएनसीटीडी (अमेंडमेंट) एक्ट 2023 को दी गई चुनौती पर जल्द सुनवाई की जाए।
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कहा है कि नौकरशाही आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से चार हफ्ते में मामले का संकलन तैयार करने को कहा है।
आपको बता दें, केंद्र सरकार ने इस वर्ष अगस्त महीने में ही दिल्ली की अफसरशाही पर नियंत्रण वाले कानून को संसद से पास कराया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को निष्प्रभावी किया था जिसके तहत सेवा संबंधी मामलों पर दिल्ली सरकार को नियंत्रण दिया गया था।
वहीं अरविंद केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को अवैध करार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।