भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाना अब मुश्किल हो सकता है क्योंकि एंटीगुआ और बारबुडा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चोकसी के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि चोकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से बाहर नहीं ले जाया जा सकता।
याद रहे भारत में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में हीरा कारोबारी चौकसी एक वांटेड आरोपी है। कोर्ट से मामला जीतने के बाद चोकसी को भारत लाने में अब मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। चौकसी ने अदालत में अपने दीवानी मुकदमे में तर्क दिया कि एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख पर उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करने का दायित्व है।
सुनवाई के दौरान एंटीगुआ और बारबुडा हाईकोर्ट में चोकसी ने खुद को राहत देने की मांग करते हुए कहा कि 23 मई, 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से उसके जबरन अपहरण की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया कि कोर्ट के आदेश के बिना एंटीगुआ और बारबुडा की सीमा से मेहुल चोकसी को बाहर नहीं ले जाया जाए।
कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि डोमिनिकन पुलिस इसकी जांच करे कि इस बारे में सबूत हैं कि चोकसी को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन डोमिनिका ले जाया गया था या नहीं? याद रहे सीबीआई कह चुकी है कि वह आपराधिक न्याय की प्रक्रिया का सामना करने के लिए भगोड़ों और अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करने से पीछे नहीं हटेगी।