बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी/एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना जबकि उनके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल और एक लाख जुर्माने की सजा दी है। सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता जानी तय है।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। वहीं, मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।
अफजाल अंसारी को कोर्ट ने चार साल जेल की सजा सुनाई है। अब उनकी लोकसभा सदस्यता जाना तय है। अफजाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल और पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में दोषी करार दे दिया है। बस थोड़ी देर में सजा का ऐलान हो सकता है। अफजाल अंसारी से पहले मुख्तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुनाई जा चुकी है।