वर्ष 2022 के बजट में केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा194आर की शुरुआत
की थी,जिसके तहत “व्यवसाय या पेशे के सम्बन्ध में अनुलाभ पर कर की कटौती” का प्रावधान किया
गया, जो 01 जुलाई,2022 से लागू हो गया। इस नई धारा के प्रावधानों के अनुसार,व्यक्ति या
कॉपोरेट इकाई, जो किसी निवासी को कोई लाभ या अनुलाभ नकद या अन्य किसी रूप में प्रदान
करता है, तो उसे ऐसा करने के पूर्व लाभ या अनुलाभ के कुल मूल्य पर 10प्रतिशत की दर से स्रोत
पर कर कटौती करना अनिवार्य है।
इस नए प्रावधान से प्रभावितव्यावसायिकगतिविधियों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय यात्राएं या कार्यक्रम
भी शामिल हैं, जो व्यावसायिक अथवा कार्पोरेट संस्थाओं द्वारा अपने कर्मचारियों या सहयोगियों को
प्रोत्साहित या सम्मानित करने के लिएआयोजित किए जाते हैं। यद्यपिहम कर कटौती के इस नए
प्रावधान की शुरुआत के उदेश्य या तर्क का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसे सभी कार्यक्रम जहां प्राप्तकर्ता
या लाभार्थियों को निःशुल्क भागीदारी प्रदान की जाती है या जहां उनकी यात्राएं प्रायोजित होती हैं, इन
सभी पर स्रोत पर कर कटौती के प्रावधान में संशोधन का अनुरोध करना चाहते हैं।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी से भारतीय आतिथ्य क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, ऐसे में घरेलू