राहुल के विदेशी नागरिक वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट से मिली कांग्रेस अध्यक्ष को बड़ी राहत

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से दोहरी नागरिकता मामले में बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दायर दोहरी नागरिकता के मामले को खारिज कर दिया है।
मामले की गुरूवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर आप कौन हैं? इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि वो भारत के नागरिक हैं। साथ ही सामाजिक कार्य और राजनीति करते हैं। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है इसलिए उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया जाए।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता पर कई सवाल दागे।  उनसे पूछा कि  आप क्या करते हैं? याचिकाकर्ता ने कहा कि वो समाजसेवा और राजनीति करते हैं।  याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दोहरी नागरिकता छिपाई है। कोर्ट ने पूछा आपको कैसा पता चला, याचिकाकर्ता ने कहा कि  ब्रिटेन की एक कंपनी के दस्तावेज से खुलासा हुआ कि राहुल गांधी ब्रिटिश पासपोर्ट धारक हैं। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं और पीएम बनना चाहते हैं। इसपर कोर्ट ने पूछा कि कौन पीएम नहीं बनना चाहता है? क्या आप ऐसा अवसर ठुकरा देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि सिर्फ किसी विदेशी कंपनी के दस्तावेज लाकर आप ऐसा दावा कर रहे हैं, तो आप सही नहीं हैं। लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जाता है।
गौरतलब है कि इससे पहले भाजपा ने भी राहुल गांधी पर ब्रिटेन का नागरिक होने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया था।  गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी से पूछा था कि आपकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर शिकायत की गई है। इस पर आप अपना रुख स्पष्ट करें और तथ्य सामने रखें। यह नोटिस राज्यसभा सांसद भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की शिकायत पर भेजा गया था। नोटिस के जवाब में कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी जन्मजात भारतीय हैं और पूरी दुनिया यह जानती है।