पीएमसी खाताधारकों को हाई कोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार किया

सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमसी बैंक के खाताधारकों से कहा है कि वे अपने मामले को हाई कोर्ट में ले जाएँ। पीएमसी बैंक से नगदी निकालने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से लगी पाबंदी हटाने की मांग को लेकर यह खाताधारक सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन अदालत ने उन्हें कहा कि उचित राहत के लिए वे हाई कोर्ट जा सकते हैं। गौरतलब है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक खातों से अपने ही पैसे न निकाल पाने के कारण अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन लोगों की जान जा चुकी है।

खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत ने इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि  ‘हम अनुच्छेद ३२ (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।” पीएमसी मामले में विरोध प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय १८ अक्टूबर को सुनवाई के लिए राजी हुआ था।

अदालत में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस स्थिति की गंभीरता से परिचित है और प्रवर्तन निदेशालय दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली स्थित बिजोन कुमार मिश्रा ने यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक को यह निर्देश दिया जाना चाहिये कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न सहकारी बैंकों में रखी खाताधारकों की खून पसीने की कमाई की पूरी तरह से सुरक्षा और बीमा होना चाहिये। इसके लिये बैंकों में जमा राशि की शत प्रतिशत सुरक्षा के लिये उचित उपाय और बीमा कवरेज सुनश्चित किया जाना चाहिये।

याचिका में जमा राशि की निकासी की सीमा तय किये जाने संबंधी रिजर्व बैंक की अधिसूचना को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया है।