दिल्ली भाजपा की प्रवक्ता का यौन उत्पीड़न करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई की प्रवक्ता को बदनाम करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है कि भाजपा की दिल्ली इकाई ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में कहा गया है कि, “इसका उद्देश्य प्रवक्ता का नाम वीडियो के लिंग में डालकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करना था।“

बता दें, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यह जानकारी साझा की गई है कि नई दिल्ली जिले के साइबर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354a (यौन उत्पीड़न) और 509 (एक महिला के शील का अपमान) व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रसारित करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।