चौकीदार टिप्पणी पर राहुल को राहत, राफेल पर पुनर्विचार याचिका खारिज

चुनाव प्रचार के दौरान अदालत का हवाला देकर ‘चौकीदार चोर है’ वाली टिप्पणी से अदालत की अवमानना ममले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरूवार को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उनका माफीनामा स्वीकार कर लिया है। इस तरह इस मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। साथ ही अदालत ने सरकार को भी राहत देते हुए राफेल पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे में दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसे लेकर कुछ नए तथ्य होने का दावा किया गया था जिनसे  स्वीकार नहीं किया और कहा इसमें कुछ नया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने १४ राफेल जेट के सौदे को बरकरार रखते हुए १४ दिसंबर, २०१८ के फैसले के खिलाफ राफेल समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

उधर सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी को ‘चौकीदार चोर है’ वाले बयान पर माफ कर दिया है। हालांकि अदालत ने कहा कि ऐसे राजनीतिक मामलों में अदालत को नहीं घसीटा जाना चाहिए। वैसे राहुल गांधी ने अपने इस बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। न्यायालय ने राहुल गांधी को अदालत में अपनी टिप्पणी के लिए भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए कहा है।