‘सिंधु जल संधि’ में संशोधन के लिए भारत ने पाकिस्तान को किया नोटिस जारी

भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन को लेकर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सिंधु जल के लिए संबंधित आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद XII (3) के अनुसार नोटिस जारी किया गया हैं।

सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान की कार्रवाइयों ने आईडब्ल्यूटी के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। और इसी के चलते भारत को आईडब्ल्यूटी के संशोधन के लिए एक उचित नोटिस जारी करने के लिए मजबूर किया है।

सूत्रों के अनुसार वर्ष 2015 में पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था किंतु वर्ष 2016 में पाकिस्तान ने एकतरफा रूप से इस अनुरोध को वापस ले लिया था और प्रस्तावित किया कि एक मध्यस्थता अदालत उसकी आपत्तियों पर फैसला सुनाए।

पाकिस्तान कि यह एकतरफा कार्रवार्इ सिंधु जल संधि के अनुच्छेद IX द्वारा परिकल्पित विवाद समाधान के श्रेणीबद्ध तंत्र के उल्लंघन में है। और इसके अनुसार भारत ने इस मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजने के लिए एक अलग अनुरोध किया है।