लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा एक साल से ज्यादा समय से जेल में बंद रहे। और आज उसे 8 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिली है।

बता दें, इस दौरान आशीष दिल्ली में नहीं रहेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को भी एक सप्ताह में छोड़ने और पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने यह आदेश सुनाया है।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि गवाहों को धमकाया गया, तो बेल कैंसिल कर दी जाएगी। और यदि यह पाया जाता है कि मिश्रा ट्रायल में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उनकी जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा। साथ ही आशीष मिश्रा कोर्ट को अपनी लोकेशन के बारे में भी बताएंगे।

कोर्ट ने आगे कहा कि, आशीष मिश्रा या उनके परिवार के सदस्य द्वारा गवाह को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से जमानत रद्द हो जाएगी। और आशीष ट्रायल में भाग लेने को छोड़कर यूपी नहीं जाएंगे। साथ ही उनको अपने स्थान के अधिकार क्षेत्र के थाने में ही हाजिरी लगानी होगी। ट्रायल कोर्ट को भी जल्द सुनवाई पूरी करने को कहा गया है।

मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी और आशीष मिश्रा की जमानत आगे बढ़ाई जाए या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट 8 हफ्ते बाद तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े दूसरे केस में बंद चार अन्य किसानों को भी 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे दी है। इस घटना में किसानों और पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गयी थी।