भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगाने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज कहा- मांग पूरी तरह गलत
हिंदू सेना द्वारा गुजरात दंगों पर बनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) द्वारा बनी ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ की डॉक्यूमेंट्री और बीबीसी के काम पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका पूरी तरह से गलत हैं।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? इस याचिका में कोर्इ मेरिट नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से वकील पिंकी आनंद ने कहा कि बीबीसी पूरी तरह भारत विरोधी और पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है। और अदालत के पास इसे बैन करने का अधिकार है।
बता दें, हिंदू सेना ने याचिका को दायर किया था। हिंदू सेना ने भारत में बीबीसी के काम पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की थी। हिंदू सेना की याचिका में कहा गया था कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवार्इ जानी चाहिए व भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए।