भाजपा को झटका, फडणवीस पर चलेगा केस

हलफनामे में गलत जानकारी, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

विधानसभा चुनाव से ऐन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उनपर हलफनामे में जानकारियां छिपाने का केस चल सकता है। मामला उनके २०१४ चुनाव के वक्त दाखिल किये हलफनामे से जुड़ा है।

इस मामले से जुड़े ट्रायल कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। फडणवीस पर २०१४ के हलफनामे में दो आपराधिक मामले छिपाने का आरोप है। यह दोनों मामले नागपुर से जुड़े हैं। इनमें एक मानहानि और दूसरा ठगी का है। एक वकील सतीश ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि २०१४  के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था।

गौरतलब है कि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि याचिका में तथ्यों की कमी है। हालांकि अब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उन पर जनप्रतिनिध अधिनियम के तहत केस चलाया जा सकता है।

मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने हलफनामे में दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के मामले में हाई कोर्ट के आदेश को पलटते हुए फडणवीस पर केस चलाने का आदेश दिया है। इससे चुनाव में उनके खिलाफ विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है।