देशद्रोह की आरोपी छात्रा को हाई कोर्ट से राहत

बांबे हाई कोर्ट ने देशद्रोह की आरोपी 22 वर्ष की छात्रा की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसको गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी  है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू छात्र शरजील इमाम के समर्थन में उर्वशी चूड़ावाला पर नारा लगाए जाने के मामले में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। मामले में भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दो फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी, साथ ही केस नहीं दर्ज करने पर धरने की धमकी दी थी।

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बांबे हाई कोर्ट के जस्टिस एसके शिंदे ने कहा कि गिरफ्तार होने के मामले में याची को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने चूड़ावाला को थाने में 12 और 13 फरवरी को हाजिर होने को कहा है। इसके साथ ही उसे जब भी बुलाया जाएगा, तो पेश होना पड़ेगा। इसी थाने में चूड़ावाला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

गौरतलब है कि देशद्रोह में गिरफ्तार कथित देश के टुकड़े करने के बयान देने वाले जेएनयू के शोधार्थी शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने वाली कार्यकर्ता उर्वशी चूड़ावाला पर राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था।

आरोप है कि मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शरजील के समर्थन में उर्वशी ने राष्ट्रविरोधी नारे लगाए थे। मुंबई पुलिस के अनुसार, उर्वशी समेत 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि रैली में ‘शरजील तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुंचाएंगे’ जैसा नारा लगाने वालों में चूड़ावाला सबसे आगे थीं। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।