जीएसटी बढ़ाये जाने से कपड़ा व्यापारी वर्ग नाराज

हाल ही में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने कपड़े और जूते उद्योग के इनवर्टेड शुल्क ढ़ांचे में बड़ा बदलाव किया हैं। जीएसटी परिषद ने कपड़े और जूते उद्योग पर एक जनवरी 2022 से नया शुल्क ढांचा लागु करने की बात कहीं है। इसमें जीएसटी को 5 से बढ़ाकर 12 किया गया है।

यदि जीएसटी लगातार कपड़ा और जूता पर बढ़ता रहा तो व्यापारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के कपड़ा और जूता व्यापारियों ने तहलका संवाददाता को बताया कि, आगामी 1 जनवरी से जूता पर 5 से 12 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने से जूता व्यापार पर काफी विपरीत असर पड़ेगा।