कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने का मामला इस मामले की सुनवाई कर रही पीठ के दोनों जजों की राय में भिन्नता के बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को भेज दिया गया है। आज सुनवाई के दौरान एक जज ने फैसले को पलटा दिया।
कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई करने वाले दो जजों में मतभेद उभरने के बाद फिलहाल हिजाब पर पाबंदी जारी रहेगी। मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ के एक जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाई कोर्ट का फैसला पलटने के पक्ष में फैसला लिखा वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखने के पक्ष में फैसला सुनाया। अब बड़ी बेंच के गठन के लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को भेजा जाएगा।