फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जेल में बन्द जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए यूपीपीए के तहत गिरफ्तार किया था। खालिद को अब जेल में ही रहना होगा।
याद रहे उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई इस हिंसा में 53 लोगों की जान चली गयी थी जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद कहा कि खालिद के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उन्हें अभी जमानत नहीं दी जा सकती।